सोमवार से दुकाने सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक सुरु रहेंगे। डेल्टा प्लस वैरिएंट का ख़तरा।।
चंद्रपुर : राज्य में डेल्टा प्लस वैरिएंट के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने जिले में लगाई गई पाबंदियों में ढील देने के बाद अब नियम को और सख्त करने का फैसला लिया है। अब आवश्यक और गैर जरूरी दुकानों के समय में बदलाव किया है। जिसमे आवश्यक और गैर जरूरी प्रतिष्ठान अब सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। जिलाधिकारी अजय गुल्हाने के आदेश के अनुसार आवश्यक प्रतिष्ठान अब सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। गैर-आवश्यक प्रतिष्ठान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक और शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे. मॉल, सिनेमाघर, थिएटर पूरी तरह बंद रहेंगे। 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता वाले रेस्टोरेंट सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक और पार्सल की सुविधा शाम 4 से 9 बजे तक खुली रहेगी.सार्वजनिक स्थान सुबह 5 से 9 बजे तक खुले रहेंगे।सोमवार से सुबह 7 बजे से शुक्रवार शाम 4 बजे तक सभी प्रकार के निजी कार्यालय भी खुले रहेंगे। शादी समारोह में 50 नागरिक शामिल होंगे जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल होंगे। तथा शाम चार बजे तक जिम, स्विमिंग पूल, हेयर सैलून खुले रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली गलती पर पांच हजार रुपये, दूसरी गलती पर दस हजार रुपये और तीसरी बार 20 हजार रुपये का जुर्माना होगा. नागरिकों को सामाजिक दूरी का पालन करना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा।